# धारा 55: घातक अपराधों के अभिप्रेरण के लिए सजा

**URL:** <https://citizen.complainthub.org/t/topic/22392>\
**Category:** Social and Economic Awareness\
**Tags:** भारतीयन्यायसंहिता, धारा55\
**Created:** [April 27, 2025, 6:31am UTC](https://citizen.complainthub.org/t/topic/22392 "2025-04-27T06:31:04Z")\
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**Author:** ![complainthub-team](https://citizen.complainthub.org/user_avatar/citizen.complainthub.org/complainthub-team/32/9584_2.png) [@complainthub-team](https://citizen.complainthub.org/u/complainthub-team)\
**Post date:** [April 27, 2025, 6:31am UTC](https://citizen.complainthub.org/t/topic/22392/1 "2025-04-27T06:31:05Z")

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धारा 55 यह निर्धारित करती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए अभिप्रेरित करता है (उकसाता है), जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है, तो भले ही अपराध पूर्ण न हो, उसे सजा दी जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होता है कि गंभीर अपराधों की योजना बनाने वालों को भी दंडित किया जाए।

 ![Two men angrily confront a police officer on a city sidewalk. (Captioned by AI)](https://citizen.complainthub.org/uploads/default/original/2X/c/cee002a48b8f7db4ed6d04ed45fccc03066ffd79.jpeg)

## मुख्य प्रावधान:

- **सामान्य नियम:**  
यदि किसी ऐसे अपराध का अभिप्रेरण किया गया जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है, परंतु वह अपराध **संपन्न नहीं हुआ** , और यदि इस संबंध में अन्य कोई विशिष्ट सजा निर्धारित नहीं है, तो अभिप्रेरक को:
  - साधारण या कठोर कारावास, अधिकतम **7 वर्ष** तक, और
  - **जुर्माना** से दंडित किया जा सकता है।

- **यदि चोट पहुँचाई जाती है:**  
यदि अभिप्रेरण के फलस्वरूप किसी व्यक्ति को **चोट पहुँचती है** , तो:
  - अभिप्रेरक को साधारण या कठोर कारावास, अधिकतम **14 वर्ष** तक, और
  - **जुर्माना** से दंडित किया जा सकता है।

## यह कैसे सुरक्षा देता है:

- यह सुनिश्चित करता है कि घातक अपराधों की योजना या उकसावे में शामिल व्यक्ति भी **सख्त सजा** से बच न सकें।
- यदि चोट पहुँचती है तो **अधिक कठोर सजा** का प्रावधान कर न्याय को मजबूत करता है।
- हत्या या जानलेवा अपराधों के लिए उकसावे को हतोत्साहित करता है।

## उदाहरण:

- A, B को Z की हत्या करने के लिए उकसाता है।
  - **यदि Z की हत्या नहीं होती** : A को अधिकतम **7 वर्ष** का कारावास और जुर्माना हो सकता है।
  - **यदि Z को चोट पहुँचती है** : A को अधिकतम **14 वर्ष** का कारावास और जुर्माना हो सकता है।
