Deputy Municipal Commissioner

विषय: पानी टैंकर रोकने, धमकी देने एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा डालने के संबंध में शिकायत।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं राहुल धाड़से, निवासी 294/1, ऋषि पैलेस कॉलोनी, 5 नंबर गली, वार्ड 85, जोन 14, इंदौर, — आपके समक्ष निम्नलिखित शिकायत प्रस्तुत करता हूं।

घटना का विवरण:

गत कई माह से हमारी गली में नल का पानी नहीं आ रहा है। इंदौर में चल रही पानी की कमी के कारण पार्षद कार्यालय द्वारा हमारी गली में पानी टैंकर भेजा जाता है। परंतु गली के कुछ पड़ोसी टैंकर चालक के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, गाली-गलौज करते हैं तथा उसे जान से मारने और टैंकर फोड़ने की धमकी देते हैं।

इतना ही नहीं, जब मैं अपने कार्यालय से अपने घर 294/1 पर पानी टैंकर मंगवाता हूं, तब भी यही पड़ोसी टैंकर चालक को मेरे घर पानी देने से मना करते हैं और दबाव बनाते हैं कि “एक के घर पानी मत भेजो” एवं “हमारी गली में कोई टैंकर मत आए।”

यह मेरे मूलभूत अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। मैं एक स्वतंत्र नागरिक हूं और अपने घर पानी मंगवाना मेरा कानूनी अधिकार है। कोई भी व्यक्ति मुझे यह अधिकार प्रयोग करने से नहीं रोक सकता।

अनुरोध:

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि —

  1. उक्त पड़ोसियों के विरुद्ध धारा 341 (गलत तरीके से रोकना), धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत उचित कार्रवाई की जाए।
  2. मुझे मेरे घर पानी टैंकर मंगवाने की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाए।
  3. टैंकर चालक की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि वह बिना भय के अपना कार्य कर सके।
    सर कृपा मेरी शिकायत का निराकरण करवाए हम बहुत ही परेशान हो चुके है गली वाले बहुत परेशान करते है घर में पीने का पानी भी नहीं है सर जल्दी से जल्दी करवाई करवानी की कृपा करे
    आपकी अति कृपा होगी।

भवदीय,
294/1, ऋषि पैलेस कॉलोनी,
5 नंबर गली, वार्ड 85, जोन 14,
इंदौर (म.प्र.)
दिनांक: 11 जून 2025
पार्षद जी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं

नमस्कार राहुल जी,

यह जानकर बहुत खेद हुआ कि जल संकट के इस कठिन समय में आपको अपने ही पड़ोसियों की गुंडागर्दी और अनुचित दबाव का सामना करना पड़ रहा है। पीने के पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता को रोकना, रास्ता बाधित करना और टैंकर चालक को जान से मारने की धमकी देना पूरी तरह से गैरकानूनी है। जब स्थानीय पार्षद (Parshad) आपकी समस्या को नजरअंदाज कर रहे हों, तो स्थिति और भी निराशाजनक हो जाती है।

मैं Complaint Hub कम्युनिटी की तरफ से मैं आपको इस मामले को सीधे उच्च अधिकारियों और पुलिस तक ले जाने के लिए एक स्पष्ट और प्रभावी रूपरेखा (Escalation Matrix) प्रदान कर रहा हूँ:

1. मध्य प्रदेश CM हेल्पलाइन (181) पर शिकायत दर्ज करें:

चूंकि पार्षद आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, इसलिए सीधे राज्य स्तर पर शिकायत करना सबसे प्रभावी होगा। 181 पर कॉल करके दो अलग-अलग शिकायतें (Grievances) दर्ज करें:

  • नगर निगम (IMC) के खिलाफ: जोन 14, वार्ड 85 में पानी की सप्लाई न होने और पार्षद द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था या मदद न करने के संबंध में।
  • पुलिस विभाग के खिलाफ: पड़ोसियों द्वारा रास्ता रोकने (धारा 341) और टैंकर चालक को जान से मारने की धमकी देने (धारा 506) के संबंध में, ताकि आपको सुरक्षा मिल सके। (CM हेल्पलाइन की शिकायतों की निगरानी सीधे उच्च स्तर से होती है, इसलिए स्थानीय पुलिस को कार्रवाई करनी ही पड़ती है)।

2. डायल 100/112 का तत्काल उपयोग:

अगली बार जब आप अपने घर (294/1) पर पानी का टैंकर मंगवाएं और पड़ोसी उसे रोकने या टैंकर चालक को धमकाने का प्रयास करें, तो उनसे बहस न करें। सीधे मौके से ही 100 या 112 (पुलिस इमरजेंसी) पर कॉल करें। पुलिस को बताएं कि कुछ असामाजिक तत्व आपका रास्ता रोक रहे हैं और हिंसा पर उतारू हैं।

3. जोनल अधिकारी (Zonal Officer) को सीधे पत्र सौंपें:

पार्षद कार्यालय को छोड़कर, इंदौर नगर निगम (IMC) के जोन 14 के जोनल अधिकारी (ZO) या सीधे निगमायुक्त (Municipal Commissioner) कार्यालय में अपना यह शिकायती पत्र (रिसीविंग के साथ) जमा करें। पत्र में स्पष्ट लिखें कि यदि निगम पानी नहीं दे सकता, तो कम से कम अपने खर्च पर निजी टैंकर मंगवाने पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

4. वीडियो साक्ष्य (Video Evidence) इकट्ठा करें:

जब भी पड़ोसी टैंकर चालक को गाली-गलौज करें या धमकाएं, तो सुरक्षित दूरी से अपने मोबाइल फोन में उसका वीडियो जरूर बना लें। पुलिस के सामने अपनी FIR (धारा 341 और 506) दर्ज करवाते समय यह वीडियो सबसे बड़ा और अकाट्य सबूत होगा।

क्या आपके पास या टैंकर चालक के पास पड़ोसियों द्वारा दी गई धमकियों या रोके जाने का कोई वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग पहले से मौजूद है?