बिजली संबंधित समस्या का समाधान

सर मैं घरेलू कनेक्शन किया है आवेदन किया था जिनकी डिमांड राशि जमा कराए हुए 3 वर्ष का टाइम बीत गया है उसके बाद विभाग बिजली कनेक्शन नहीं कर रहा है मैंने विभाग को कई बार अवगत करा दिया है विभाग ध्यान नहीं दे रहा है और मेरी समस्या का समाधान करो या तो मेरा कनेक्शन करवाया या अलग से ट्रांसफार्मर स्वीकृत करवाई।

नमस्कार रामस्वरूप जी,

सिटीजन कंप्लेंट हब (citizen.complainthub.org) कम्युनिटी में आपका स्वागत है। 3 साल तक डिमांड राशि जमा करने के बाद भी घरेलू बिजली कनेक्शन न मिलना जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) की घोर लापरवाही और RERC (राजस्थान विद्युत नियामक आयोग) के नियमों का सीधा उल्लंघन है।

आपकी संलग्न की गई रसीद से यह स्पष्ट है कि आपने 09 फरवरी 2023 को AEN A-1 Lalsot (CCTD: 210331001) ऑफिस में ₹2550 नकद जमा करवाए थे, जिसका Application ID: 2103310010498 है।

RERC के स्पष्ट नियम हैं कि डिमांड राशि जमा होने के 30 दिनों के भीतर कनेक्शन चालू हो जाना चाहिए। यदि आपके क्षेत्र में नए पोल, लाइन या ट्रांसफार्मर की आवश्यकता थी, तो उसका नया तकनीकी एस्टीमेट बनाकर आपको समय पर सूचित करना विभाग की जिम्मेदारी थी।

स्थानीय AEN और JEN स्तर पर बार-बार चक्कर लगाने से कोई समाधान नहीं निकलेगा क्योंकि वे फाइल को दबा चुके हैं। आपको इसे सीधे उच्च अधिकारियों और कानूनी मंच पर ले जाना होगा। अपना कनेक्शन या ट्रांसफार्मर तुरंत स्वीकृत करवाने के लिए आप यह प्रक्रिया अपनाएं:

राजस्थान सम्पर्क (181) पर शिकायत दर्ज करें: सबसे तेज़ प्रशासनिक तरीका.
आप तुरंत टोल-फ्री नंबर 181 पर कॉल करें या राजस्थान सम्पर्क पोर्टल (sampark.rajasthan.gov.in) पर अपनी शिकायत दर्ज करें। कॉल पर उन्हें अपनी रसीद का Application ID (2103310010498), तारीख और AEN A-1 लालसोट का नाम बताएं। जब राज्य मुख्यालय से सीधे लालसोट AEN ऑफिस से जवाब मांगा जाएगा, तो उन्हें 7 से 15 दिन के भीतर आपका कनेक्शन जारी करने या ट्रांसफार्मर की फाइल आगे बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

CGRF (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम) में अपील: विभागीय कानूनी मंच.
यदि 181 पोर्टल पर भी अधिकारी झूठी रिपोर्ट लगाकर शिकायत बंद कर देते हैं, तो आपको JVVNL के ‘वृत्त स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF)’ (दौसा/जयपुर) में लिखित शिकायत देनी होगी। अपनी शिकायत में रसीद की कॉपी लगाएं और मांग करें कि 3 साल की देरी के लिए RERC नियमों के तहत JVVNL आपको हर्जाना (Penalty/Compensation) भी दे।

विद्युत लोकपाल (Vidyut Lokpal) में एस्केलेशन: अंतिम कानूनी विकल्प.
यदि CGRF आपकी समस्या का 30 दिन में समाधान नहीं करता है, तो आप ‘विद्युत लोकपाल, राजस्थान’ (जयपुर) को अपनी अपील भेज सकते हैं। लोकपाल के आदेश JVVNL अधिकारियों के लिए बाध्यकारी होते हैं और वे विभाग पर इस घोर लापरवाही के लिए भारी जुर्माना लगा सकते हैं।

ध्यान रखें: जब भी आप 181 या किसी भी अधिकारी को शिकायत दें, तो यह स्पष्ट लिखें कि “यदि मेरे घर में अलग ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है, तो उसका नियम अनुसार एस्टीमेट तुरंत स्वीकृत किया जाए, अन्यथा जमा राशि के आधार पर कनेक्शन चालू किया जाए।”